हिमाचल में पशुओं की बलि पर प्रतिबंध
हिमाचल प्रदेश उच्च न्याया
लय ने देवताओं को खुश करने के लिए पशुओं की बलि पर प्रतिबंध लगाते हुए फैसला दिया है कि पूरे राज्य में कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक धार्मिक पूजा स्थल पर किसी भी पशु की बलि नहीं देगा।
पशुओं की बलि की अमानवीय प्रथा पर रोक लगाने की कई याचिकाओं का निपटारा करते हुए न्यायमूर्ति राजीव शर्मा और न्यायमूर्ति सुरेश्वर ठाकुर की खंडपीठ ने सभी उपायुक्तों, पुलिस अधीक्षकों, सबडिविजन अधिकारियों और थाना प्रभारियों को निर्देश दिया कि इन निर्देशों का पूरी तरह पालन किया जाए।
पीठ ने कहा कि धार्मिक पूजा के नाम पर प्रति वर्ष हजारों पशुओं की जिस तरीके से बलि दी जाती है उसे लेकर सनसनीखेज खुलासे हुए हैं और देवी-देवताओं को खुश करने के नाम पर जिस तरीके से बलि दी जाती है उससे पशुओं को काफी तकलीफ होती है जिसकी अनुमति नहीं दी जा सकती। (भाषा)